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नवरात्र से दीपावली तक शाहजहांपुर में लागू रहेगी धारा 163, डीएम का आदेश जारी

शाहजहांपुर – जिला मजिस्ट्रेट धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने त्योहारों के मद्देनज़र

Pawan Kumar by Pawan Kumar
September 11, 2025
in समाचार, होम
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नवरात्र से दीपावली तक शाहजहांपुर में लागू रहेगी धारा 163, डीएम का आदेश जारी
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नवरात्र से दीपावली तक शाहजहांपुर में लागू रहेगी धारा 163, डीएम का आदेश जारी

📍 शाहजहांपुर –

जिला मजिस्ट्रेट धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने त्योहारों के मद्देनज़र जिले में शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है।

 

आदेश की मुख्य बातें

 

लागू अवधि: 4 सितंबर 2025 से 31 अक्टूबर 2025

 

धारा: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163

 

उद्देश्य: नवरात्र, दशहरा, महानवमी/विजयदशमी, गांधी जयंती, धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करना

 

उल्लंघन पर कार्रवाई: भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा 223 के तहत दंडनीय अपराध माना जाएगा

 

 

क्या है धारा 163?

 

यह धारा प्रशासन को यह अधिकार देती है कि:

 

शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अस्थायी पाबंदियां लगाई जा सकती हैं।

 

इस दौरान बिना अनुमति जुलूस, बड़ी भीड़ का जमावड़ा, हथियारों के साथ घूमना या माहौल बिगाड़ने वाली गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी।

 

 

👉 डीएम ने सभी नागरिकों से अपील की है कि इस आदेश का पालन करें ताकि जिले में शांति व सुरक्षा बनी रहे।

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